बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी: डीएम और एसपी ने टाउन थाना मोतिहारी में किया आर्म्स सत्यापन का निरीक्षण

 Preparation for Bihar assembly elections: DM and SP inspected arms verification at Town Police Station Motihari.

Preparation for Bihar assembly elections: DM and SP inspected arms verification at Town Police Station Motihari.

लोकल पब्लिक न्यूज़,पूर्वी चम्पारण (बिहार): आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक ने जिले में शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के हथियारों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मोतिहारी के टाउन थाना में चल रहे आर्म्स सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के लिए थाना-वार भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है, जिसके तहत संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने टाउन थाना में सत्यापन के लिए पहुंचे अनुज्ञप्ति धारकों से मुलाकात की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शस्त्रों के साथ-साथ उपयोग होने वाली गोलियों की उपलब्धता का भी सत्यापन किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारकों को अपने शस्त्रों और गोलियों का विवरण थाना को उपलब्ध कराना होगा।

पुलिस अधीक्षक ने टाउन थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सत्यापन प्रक्रिया में निर्धारित दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करें। इसके तहत थाना में रक्षित पंजी के साथ सत्यापन का मिलान किया जाएगा। साथ ही, आर्म्स विक्रेताओं की दुकानों पर जाकर उनके द्वारा बेची गई गोलियों की संख्या का भी पंजी के साथ मिलान किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों और अंचलाधिकारियों को 19 सितंबर 2025 तक शस्त्र सत्यापन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए थानाध्यक्षों को चौकीदारों के माध्यम से शस्त्र धारकों को नोटिस जारी करने और शत-प्रतिशत नोटिस तामील कराने का आदेश दिया गया है। सत्यापन के बाद सभी थानाध्यक्षों को सत्यापन प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को अनिवार्य रूप से भेजना होगा।

शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने संबंधित थाना में जाकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराएं। ऐसा न करने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा अनुज्ञप्ति निलंबन या रद्द करने के साथ-साथ अग्नियास्त्रों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।


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