दीपावली में रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक पटाखा फोड़ना वर्जित

 रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक पटाखा फोड़ना वर्जित।

डॉ कुमार अशीष एसपी पूर्वी चम्पारण 



एसपी ने सभी डीएसपी को पटाखा विक्री पर नजर रखने का दिया आदेश 

पूर्वी चम्पारण:

पुलिस अधीक्षक डॉ• कुमार आशीष ने आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में विधि-व्यवस्था संधारण एवं अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु विभिन्न दिशा - निर्देश निर्गत किए है। 

इस निर्देश पर अमल करने में कोताही बरतने वालो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जिम्मेवारी सम्बंधित इलाके के डीएसपी की होगी कि उनके इलाके में कही गैर लाइसेंसी दुकानदार पटाखा न बेचे।

 इसके लिए दिशा - निर्देश जारी किया गया हैं। कहा गया है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच अस्तिषबाज़ी वर्जित रहेगी। 

संकीर्ण या भीड़ - भाड़ वाले इलाकों में पटाखे नही बिकेंगे। साइलेन्स जोन मसलन अस्पताल , शिक्षण संस्थान , न्यायालय धार्मिक स्थल के आसपास पटाखा फोड़ना वर्जित रहेगा। अग्निशमन विभाग के नियमो का अकक्षरसः पालन होना जरूरी है । 

इसके अलावे चटाइयुक्त और बहुत तेज आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित होंगे। 125 या 145 डिसबिल साउंड वाले पटाखे नही बजाए जाएंगे। पुलिस को विशेष हिदायत दी गई है कि शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर पुरी तरह मुश्तैदी होनी चाहिये और हादसे न हो इस पर भी नजर रहनी चाहिए।


प्रभात रंजन की रिपोर्ट - मोतिहारी।

Arjun Rai

Journalist - Arjun Rai - kotwa East Champaran Bihar India.(Information services activities in East Champaran Bihar India)

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