दहेज हत्या मामले में दोषी पति को 10 साल की हुई सजा।
प्रतीकात्मक लोगो |
मोतिहारी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-16 रीता भार्गव ने एक दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई है।
दोषी पति मलाही बाबू टोला निवासी नागेन्द्र मिश्र के पुत्र आलोक कुमार बताए जाते हैं। मलाही थाना कांड संख्या-238/2019 में दफा-304B 120B के तहत सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता के रूप में कुंज रमण मिश्र, प्रदीप वर्मा व अनिल सिंह उपस्थित थे।
जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता के रूप में कन्हैया सिंह उपस्थित थे। बताया जाता है कि तेजपुरवा पांडेय टोला निवासी सुदीश पांडेय की पुत्री प्रेमा देवी की शादी मलाही बाबू टोला के आलोक कुमार से हिंदू रीति रिवाज के साथ 8 मार्च 2019 को संपन्न हुई थी। लेकिन दहेज में स्कार्पियो नहीं देने के चलते उसकी हत्या 29 जुलाई 2019 को कर दी गई।
इस मामले की सुनवाई करने के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने पति को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।