सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को 7 से 17 मई के बीच कराना होगा भौतिक सत्यापन, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

 All arms license holders will have to undergo physical verification between 7 and 17 May, District Magistrate gave instructions.


लोकल पब्लिक न्यूज़ (बिहार) पूर्वी चंपारण जिला में पंजीकृत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में हुई जिला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शस्त्र अनुज्ञप्तियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी लाइसेंसधारी 07 मई 2025 से 17 मई 2025 तक अपने संबंधित थाना या अंचल कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने शस्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराएं।



बैठक में यह भी पाया गया कि कई अनुज्ञप्तिधारियों ने अब तक अपने शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया है, ऐसे सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत नवीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें।



इसके साथ ही बाह्य शस्त्र अनुज्ञप्ति पंजी में दर्ज अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भी सत्यापन और नवीकरण नहीं कराया गया है। उन्हें भी तत्काल प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया है।

जिलाधिकारी ने विशेष तौर पर यह भी कहा कि जो शस्त्र अनुज्ञप्ति अन्य राज्यों या जिलों से निर्गत हैं, और जिनका नाम इस जिले के बाह्य पंजी में इंद्राज नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने होंगे।

साथ ही जिलाधिकारी जोरवाल ने थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में अन्य राज्यों से जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियों का डेटा तैयार करें और जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं।

 पूर्वी चंपारण जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यह एक अहम सूचना है। अगर निर्धारित समयावधि में सत्यापन या नवीकरण नहीं कराया गया, तो उनके लाइसेंस पर कार्रवाई की जा सकती है।

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